Thursday, April 17, 2025
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    रायपुर और रायगढ़ में आज रात से नाइट कर्फ्यू… स्कूल , आंगनबाड़ी , लायब्रेरी , स्वीमिंग पुल पूर्णतः रहेगा बंद

     

    रायपुर और रायगढ़ में आज रात से नाइट कर्फ्यू… स्कूल , आंगनबाड़ी , लायब्रेरी , स्वीमिंग पुल पूर्णतः रहेगा बंद

    News 36 Chhattisgarh

    रायपुर : छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस मरीजों को देखते हुए राजधानी रायपुर रायपुर और रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. सरकार ने रायपुर और रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाने कलेक्टरों को निर्देश दे दिया है । सरकार ने कलेक्टर , एसपी को भेजे निर्देश में कहा है कि चार फीसदी से अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दें । इस केटेगरी में सूबे के रायपुर और रायगढ़ जिले हैं , जहां चार फीसदी से अधिक पॉजिटिव दरें हैं ।


    गृह विभाग के निर्देश के अनुसार इन दोनों जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा । प्रशासन चाहे तो धारा 144 प्रभावशील कर सकता है । इसके साथ ही दोनों जिलों में स्कूल , आंगनबाड़ी , लायब्रेरी , स्वीमिंग पुल पूर्णतः बंद रहेंगे ।


    गृह विभाग ने जिलों को दो केटेगरी में बांटा हैं । पहला चार प्रतिशत पॉजिटिव रेट और दूसरा इससे नीचे वाले. चार प्रतिशत से नीचे वाले जिलों में जुलूसों , रैलियों , सभाओं , सार्वजनिक समारोहों , सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि के सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।


    वहीं अन्य जिलों की की बात करें तो रैली, भीड़, बड़े आयोजन जिसमें समाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के साथ-साथ खेलकूद के आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो निजी अस्पताल संचालक, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर कोरोना के संदर्भ में विचार करें।


    वहीं कलेक्टर व एसपी को चैंबर आफ कामर्स, मॉल संचालकों, होलेसेलर, सिनेमा व थियेटर मालिक, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से भी चर्चा करने को कहा गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट ना जाये।


    वहीं RTPCR टेस्ट को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिये गयेहैं। रेल यात्रियों की रेंडमली टेस्ट करने और माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिये गयेहैं।


    मास्क अब बाजार, दुकानों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य होगा। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं। सरकारी कर्मचारियोंको भीड़भाड़ वाला ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन से बचने को कहा गया है।


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